इटारसी - धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने भाजपा नेता आलोक वर्मा एवं अन्य व्यक्तियों को बरी कर दिया है l जानकारी के अनुसार इटारसी थाने में बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आलोक वर्मा उनका अधिकृत विक्रेता नहीं है और किसानों को उनकी कंपनी के नाम से नकली खरपतवार नाशक दवाई का विक्रय कर रहा है l जांच के बाद शिकायत सही पाई गई l इटारसी पुलिस ने अपराध दर्ज कर अरविन्द जैन, मनोज राजपूत, हरिसिंह धाकड़ को भी आरोपी बनाया l आलोक वर्मा सहित अन्य पर धारा ४२०,४८२,४८६,४८७,१२० बी भादवि एवं धारा २९ कीटनाशक अधिनियम के तहत मुकदमा चला l कोर्ट में अभियोजन ने अपने पक्ष में १९ गवाह पेश किये और बचाव के आलोक वर्मा ने केवल खुद के कथन शपथ के रूप में दिए l अदालत में आरोप सिद्ध न होने पर इन सभी को बरी कर दिया गया है l आरोपियों की तरफ से अशोक शर्मा, बलदेव सिंह सोलंकी, एवं संजय शर्मा द्वारा पैरवी की गई l
इटारसी - धोखाधड़ी के एक मामले में भाजपा नेता आलोक वर्मा बरी