नई दिल्ली - एक राज्य से दुसरे राज्य में माल ले जाने पर जीएसटी कौंसिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आगामी 1 फरवरी से ई-वे बिल को मंजूरी दे दी है l इसके तहत कुछ राज्य 1 फरवरी से स्वेक्छिक रूप से इस बिल को लागू कर सकते हैं l ख़बरों के अनुसार ई-वे बिल सामानों के इंट्रा स्टेट आवागमन के लिए ई- वे बिल की व्यवस्था 1 जून से अनियार्य रूप से लागू होगी l जीएसटी के लागू होने के बाद इसमें कई बदलाव किये जा चुके हैं l ई-वे बिल भी एक मुख्य व्यापार कदम के रूप में देखा जा रहा है l
एक राज्य से दुसरे राज्य में माल ले जाने के लिए ई-वे बिल को मिली मंजूरी, 1 फरवरी से होगा लागू