जिला नगरिक मंच उमरिया द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में पेश जनहित याचिका के तहत मध्यप्रदेश शासन ने म्युनिस्पल उमरिया में नवीन वार्ड बनाए जाने के आदेश दिए है। पुष्पराज सिंह ,एडवोकेट, जिला नागरिक मंच उमरिया ने बताया कि नगर पालिका परिषद उमरिया के वार्डो में अत्यधिक मतदाता और जनसंख्या बढ़ होने पर वर्ष 2012 से निरन्तर वार्डो के अधिक बढ़ाये जाने की मांग करती रही है,परिषद द्वारा संकल्प पास कर वार्डो को नही बढ़ाया ,जिस पर जिला नागरिक मंच ने जुलाई 17 में एक बार पुनः वार्डों के बढ़ाये जाने का पत्र कलेक्टर, cmo उमरिया को दिया और सकारत्मक कार्यवाही नही होने पर अक्टूबर 17 में जनहित याचिका हाई कोर्ट जबलपुर में पेश किया ।
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क.16116/2017, पुष्पराज सिंह बनाम मुख्य सचिव मध्य प्रदेश एवम अन्य5 , याचिका में निर्वचित प्रकिया में स्थगन दिया और शासन को रिप्लाई को आदेश दिया, जिसमे अतिरिक्त एडवोकेट जनरल श्री गिरीश केकरे ने शासन को कहा कि याचिका के अनुसार उमरिया म्युनिस्पल में परिसीमन कर नवीन का 15 से ज़्यादा वार्ड किया जाए जिससे दिनाक 15 /१२/2017 को नगरीय विकास मंत्रलय मध्य प्रदेश शासन ने कलेक्टर उमरिया को आदेश कर उमरिया में 15 से अधिक वार्ड याचिका के अनुक्रम में बनाये जाए जो कि मुनिसप एक्ट, जनसख्या के समान अनुपात में हो, जिसके परिप्रेक्ष्य में डूडा प्रभारी ने cmo उमरिया को कार्यवाही के आदेश जारी किए है । पुष्पराज सिंह ने बताया है की नगर पालिका परिषद उमरिया में वार्डो का विस्तार जनहित में लोगो के भावना के लिए बहुत जरूरी था,परिषद के संकल्प के बाद वार्डो का विस्तार नही हो रहा था नागरिक मंच ने याचिका दायर कर आम जन के सोच के अनुसार कार्य किया है उसके लिए वार्ड के प्रत्येक नागरिक को बधाई और साथ साथ रहने के किये आभार। पुष्पराज राज सिंह और राजेश प्रताप सिंह ,अध्यक्ष जिला व्यापारी संघ उमरिया व पदाधिकारी जिला नागरिक मंच ने सभी को वार्ड विश्टर के लिए बधाई दी है ,जिला नागरिक मंच उमरिया सैदव ही जिले के हर नागरिक के साथ है।