चेन्नई - मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सुझाव देते हुए कहा है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अगड़ी जाति के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने पर विचार करें l दरअसल १४ छात्रों द्वारा लगाई गई एक याचिका पर हाई कोर्ट ने यह सुझाव दिया है l कोर्ट ने कहा है कि गरीब तो गरीब होता है चाहे वह पिछड़ी जाति से हो या अगड़ी जाति से l इसलिए उन्हें शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण देने पर विचार करना चाहिए l