नई दिल्ली - आज भारत में अधिकांश घरों में रसोई गैस का इस्तेमाल होता है l पर रसोई गैस से सम्बंधित कुछ खास नियम शायद ही किसी को पता हों l आमतौर पर गैस एजेंसियां सिलेंडर की डिलेवरी उपभोक्ता को घर पर ही देती हैं l पर यदि आपकी गैस एजेंसी आपको घर पर सिलेंडर नहीं दे रही हो और सिलेंडर लेने गोडाउन तक आपको ही अपने साधन से जाना हो तो एक नियम के तहत आप गैस एजेंसी से एक तय राशि इसके बदले में ले सकते है l कोई भी एजेंसी संचालक आपको इसके लिए मना नहीं कर सकता है l दरअसल गैस एजेंसियां डिलेवरी चार्ज के नाम पर उपभोक्ता से १९ रूपये ५० पैसे लेती हैं l यदि आप खुद सिलेंडर लेने एजेंसी तक जा रहें हैं तो आप यह पैसा एजेंसी से ले सकते हैं l कोई भी एजेंसी संचालक आपको यह राशि देने से मना करता है आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर उसकी शिकायत कर सकते हैं l