होशंगाबाद - होशंगाबाद जिले में अल्प वर्षा आंकी गई है जिससे भू जल स्त्रोतों में पर्याप्त जल संचय नहीं है l जलस्तर में निरंतर गिरावट जारी है, इसके चलते ग्रीष्म काल में जल संकट पैदा हो सकता है l इसे देखते हुए होशंगाबाद कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने होशंगाबाद जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया है और निजी नवीन नलकूप खनन पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया है l यह आदेश जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में १५ जुलाई २०१८ तक प्रभावशील रहेगा l यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है l आदेश का पालन ना करने पर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम १९८६ की धारा ९ के अनुसार २ वर्ष का कारावास और २ हजार रूपये का जुर्माना हो सकता है l
होशंगाबाद जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया गया, नवीन नलकूप खनन पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया